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दिवाली की रात 8 से 10 बजे तक ही चला सकते हैं पटाखे, पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पटाखों की बिक्री पर सुनवाई करते हुए साफ कर दिया है कि इस पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। हालांकि, कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि कुछ शर्तें उन पर लगी रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पटाखों के उत्पादन और बिक्री की इजाजत दी है जिससे कम प्रदूषण होता हो।

कोर्ट ने कहा कि ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगी रहेगी। साथ ही, ई-कॉमर्स की साइट पर इसे बेचने की इजाजत नहीं होगी। इसके साथ ही, कोर्ट ने कहा कि पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियों की जांच की जाएगी। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि दिवाली और अन्य त्योहार पर रात आठ बजे से लेकर 10 बजे तक पटाखा चला सकते हैं।

पटाखा विक्रेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी गुहार
पटाखा बिक्री पर रोक न लगे, इसके लिए पटाखा उत्पादक और विक्रेता भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए थे। उन्होंने कोर्ट से कहा है कि पिछले साल दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री रोक लगा दी गई थी। इससे लाखों लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ, लेकिन प्रदूषण के लिए पटाखों से ज्यादा कई अन्य चीजें जिम्मेदार हैं। 

जो लाइसेंसधारक हैं वह पटाखों की बिक्री कर सकते हैं। लेकिन कहीं दोबारा न्यायालय के आदेश से बिक्री को रोक न दिया जाए, इस डर से अधिकांश डीलरों ने अभी तक पटाखों का स्टॉक नहीं किया है और न ही अभी तक इनकी बिक्री प्रारंभ हो सकी है, जबकि दो साल पहले तक इस समय तक काफी व्यापार हो जाता था।

। पढ़ें, सुप्रीम कोर्ट की शर्तें और फैसले की बड़ी बातें :

1 . केवल रात आठ बजे से 10 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।

2. जिन विक्रेताओं के पास लाइसेंस है केवल वही पटाखे बेच सकते हैं।

3. ऑनलाइन पटाखों पर लगी रोक अब भी जारी रहेगी।

4. अगर कोई पटाखे की ऑनलाइन बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना का केस चलेगा।

5. क्रिस्मस पर रात 12 बजे पटाखे चला सकते हैं। लेकिन नए साल और क्रिसमस के मौके रात 11:55 से 12:30 बजे तक ही पटाखे चला सकते हैं।

6. दिवाली से पहले पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री की जांच की जाए।

7. दिवाली पर पटाखे चलाने से रोक नहीं, लेकिन ये शर्ते सभी को माननी होंगी।

The crackers can run only from 8 to 10 o’clock on Diwali night, read these big things about the Supreme Court decision